गोपेश्वर (चमोली)। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव एवं उप चुनाव के मध्येनजर शुक्रवार 19 अप्रैल की सुबह सात बजे से शनिवार एक जून की शाम साढे छह बजे तक के लिए एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस अवधि में सभी लोकसभा क्षेत्रों में एग्जिट पोल के नतीजों का प्रकाशन एवं प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी चमोली विवेक प्रकाश ने बताया कि एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना या किसी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार करना पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि इस आदेश के उल्लंघन पर दो साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है।
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