देहरादून : राज्य सरकार ने बाह्य सेवा, प्रतिनियुक्ति एवं सम्बद्धता पर कार्यरत कार्मिकों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 287698, दिनांक 01 अप्रैल 2025 के संदर्भ में शासन ने स्पष्ट किया है कि पाँच वर्ष से अधिक समय से अन्य विभागों या कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति एवं सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।

शासन ने निर्देश दिया है कि ऐसे सभी कार्मिक एक सप्ताह के भीतर अपने मूल विभाग/मूल तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि समयसीमा में कार्मिक अपने मूल कार्यस्थल पर लौट जाएँ और इसकी सूचना शासन को दी जाए।
इसके साथ ही शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि समय-समय पर कार्यहित में सम्बद्धीकरण की अनुमति दी जाती रही है, परंतु जिन कार्मिकों की सम्बद्धता अवधि पाँच वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनकी सम्बद्धता अब समाप्त की जाती है। आदेश के अनुपालन में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

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