दिल्ली : अगर आप प्राइवेट या सरकारी कर्मचारी है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट फंड रेगुलेटर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) EPFO ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया। दरअसल, EPFO ने आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ (Date of Birth) की डॉक्यूमेंट लिस्ट से बाहर कर दिया है। EPFO के अनुसार, अब जन्म तिथि के प्रूफ के रूप में ‘आधार’ को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। EPFO ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। जिसमें कहा, ‘आधार’ को वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट से हटाने का निर्णय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई (UIDAI) के निर्देश के बाद लिया गया है। सर्कुलर में ईपीएफओ ने कहा कि आधार कार्ड, जिसे कई लाभार्थियों द्वारा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जा रहा था अब मुख्य रूप से एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल है, न कि बर्थ प्रूफ। तो आईए जानते है ईपीएफओ के लिए जन्मतिथि (Date Of Birth) के लिए कौन से प्रूफ मान्य है….
- मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट
- स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट
- सर्विस रिकॉर्ड बेस्ड सर्टिफिकेट
- पैन कार्ड
- केंद्रीय/राज्य पेंशन पेमेंट ऑर्डर
- सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट
- सरकारी पेंशन
- सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट

More Stories
चन्द्र ग्रहण के चलते 03 मार्च को बदरी-केदार समिति के मंदिरों की पूजा व्यवस्था में बदलाव
सेल्फी लेना पड़ा भारी : खाई में गिरने से युवक की मौत, दोस्तों के साथ घूमने गया था छात्र
ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन, शार्दुल थपलियाल को स्वर्ण और आयुष भट्ट को कांस्य पदक