देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसके बाद कई फैसलों पर मुहर लगाई गई। कुल 21 मामलों पर चर्चा की गई।
जानिए कैबिनेट के फैसले:
1:- बंगाली समुदाय के लोगो को जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था , इनके जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी बंगाली व पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हटाने का लिया गया निर्णय।
2:- डेरी विकास सेवा अधिनस्त सेवा नियमावली का हुआ गठन।
3:- बद्रीनाथ व केदारनाथ के मास्टर प्लान के लिए पीएमसी का किया गया गठन। बद्रीनाथ मास्टर प्लान फेज 1 सरकारी कार्यालय ध्वस्त करने का लिया गया निर्णय ।
4:- मलिन बस्तियों के अतिक्रमण अधिनियम को 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। अब 6 साल तक कोई अतिक्रमण हटाने की कारवाही नही होगी। विशेष प्राविधान अधिनियम 2018 के तहत लिया गया फैसला।
5:- नर्सिंग विद्यालय बाजपुर ने 70 पदों को सृजन को कैबिनेट की मंजूरी।
6:- हिमालय विश्वविधालय का नाम बदलकर महाराज अग्रसैन हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय रखा गया।
7:- यूनिवर्सिटी ने 25 हजार से बढ़ाकर गेस्ट टीचरों का मानदेय 35 हजार किया गया।
8:- उत्तराखंड सिंचाई विभाग के मेट पदों को समूह ‘ग’ में सम्मिलित किया गया, पहले ये पद चतुर्थ श्रीणी में आते थे।
9:- फ्लोटिंग सोलर पावर यूनिट उधमसिंह नगर को अब वापस लिया गया
10:- उत्तराखंड अधिनस्त सेवा चयन आयोग में समीक्षा अधिकारी और व्यक्तिगत सहायक नियमावली को प्रख्यापित किया गया।
11:- जोशीमठ में एसटीपी प्लांट के लिए जमीन खरीदने की दी गई मंजूरी।
1 करोड़ 47 लाख
12:- बिक्री के लिए शेष रह गई शराब की 25 दुकानों पर लगे अधिभार को 50 प्रतिशत कम किया गया
13:- कोविड 19 को देखते हुए परिवहन निगम को 16 करोड़ 17 लाख रुपए देने की मंजूरी।
14:- विधवा पेंशन के मानक शिथिल किये गए। अब सालाना 15 हजार से बढ़ाकर 45 हजार करने की दी गयी मंजूरी।
15:- एसजीएसटी विधेयक विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।पुनर्स्थापित होगा विधेयक।
16:- वाणिज्य विवाद में कोर्ट अब देहरादून के बाद हल्द्वानी में भी स्थापित होंगे, 9 पदों का किया गया सृजन, एडिशनल जज का पद भी सृजित किया गया।
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