देहरादून : उत्तराखण्ड प्रदेश में जमीदारी विनाश व्यवस्था अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत बाहरी व्यक्तियों द्वारा कृषि, बागबानी, उद्योग, पर्यटन आदि व्यवसायिक आदि गतिविधि हेतु 250 वर्ग मीटर से अधिक की भूमि क्रय किये जाने के 391 प्रकरणों के सापेक्ष जिला प्रशासन द्वारा 281 प्रकरणों पर धारा 166/167 के अन्तर्गत नोटिस जारी करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। जनपद देहरादून में धारा 154 के तहत 250 वर्ग मीटर भूमि उपयोग हेतु आवेदकों द्वारा कुल भूमि उल्लंघन क्षेत्र – 188.9524 हेक्टेयर पाया गया।

More Stories
रिस्पना तट से सुरक्षित जीवन की ओर, 114 परिवारों को सुरक्षित आवास में स्थानांतरित करने की पहल; सुरक्षा, संवेदना और सतत विकास का संगम
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर ऋषिकेश में बहुमंजिला भवन को किया सील, सेलाकुई में 10 बीघा अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, अवैध व्यावसायिक निर्माण सील
कुंभ मेला-2027 को लेकर मेला प्रशासन ने की अखाड़ों के साथ बैठक, अखाड़ों व साधु-संतों की सम्मति के अनुरूप कुंभ मेला के दिव्य एवं भव्य आयोजन की प्रतिबद्धता दोहराई गई, अमृत स्नान पर्वों पर निकाली जाएंगी भव्य पेशवाईयां