देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट के हल्द्वानी में शिफ्ट होने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इस पर सरकार पहले ही मुहर लगा चुकी है। कल हुई कैबिनेट में सरकार ने हाईकोर्ट के लिए चयनित भूमि के आसपास की जमीन खरीद पर सरकार ने रोक लगा दी है। नियोजित विकास के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने वहां फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया।
कैबिनेट में तय किया गया है कि गौलापार प्रस्तावित भूमि के पूरब में ग्राम देवल मल्ला, ग्राम देवल तल्ला और कुंवरपुर की ओर जाने वाले मार्ग की सीमा तक जमीन खरीद पर रोक लगा दी गई है। पश्चिम में गौला नदी के तट तक, उत्तर में गौला नदी से सटे ग्राम नवरखेड़ा, ग्राम किशन नगरी ओर जाने वाले हल्द्वानी बाईपास मार्ग के तिराहे तक भी जमीन नहीं बेची जा सकेगी। वहीं, दक्षिण में हल्द्वानी बाईपास मार्ग तक नदी तट से प्रारंभ होकर लंकेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के तिराहे तक की जमीन पर रोक लगा दी गई है।
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