गोपेश्वर (चमोली)। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मतदाताओं को मतदान करने के लिए दो किमी से अधिक की दूरी नहीं नापनी पड़ेगी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण एवं नए भवनों की पहचान करने के निर्देश जारी किए गए है।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण एवं नए भवनों की पहचान कर मतदाता सूची को अंतिम रूप देने एवं बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की नियुक्ति के संबंध में जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें डीएम तिवारी ने कहा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की नियुक्ति सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शीघ्र ही तहसील स्तर पर बैठक आयोजित कर बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर की ओर से वर्तमान मतदेय स्थलों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन करें। सत्यापन के दौरान देखा जाए कि किसी मतदेय स्थल पर मतदाताओं की संख्या 12 सौ या इससे अधिक न हो, मतदेय स्थल के दो सौ मीटर की परिधि में किसी राजनीतिक दल का कार्यालय न हो, मतदाताओं को दो किमी से अधिक पैदल दूरी तय न करनी पड़े तथा उन्हें नदियों, नहरों या घाटियों को पार करने की बाध्यता न हो। भवन की स्थिति जीर्ण-शीर्ण या जर्जर न हो, ग्रामीण क्षेत्र में एक भवन पर दो से अधिक तथा शहरी क्षेत्र में चार से अधिक मतदेय स्थल न हों।
इस दौरान सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी सती, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गीता राम उनियाल, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल बर्त्वाल, कांग्रेस के आनंद सिंह पंवार, आप पार्टी के अनूप सिंह रावत, सीपीएम के ज्ञानेंद्र खंतवाल के अलावा वर्चुअल माध्यम से सभी उप जिलाधिकारी मौजूद रहे।
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