देहरादून : सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 में एक नियम को बदल दिया गया है। तबादला एक्ट में संशोधन के बाद कर्मचारियों को इस का लाभ मिलेगा। इसकी कर्मचारी लंबे समय से मांग भी कर रहे थे। संशोधन के बाद अब तबादला एक्ट के तहत सुगम से सुगम में भी पारस्परिक तबादले किए जा सकेंगे, लेकिन कार्मिकों की वर्तमान सुगम की सेवा अवधि पारस्परिक स्थानांतरण के बाद तैनाती स्थल से जोड़ी जाएगी। तबादला एक्ट के तहत अब तक केवल सुगम से दुर्गम, दुर्गम से सुगम और दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में पारस्परिक तबादलों की व्यवस्था थी, लेकिन कर्मचारियों की मांग पर शासन की ओर से तबादला एक्ट में संशोधन करते हुए सुगम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में पारस्परिक तबादलों को मंजूरी दे दी गई है।
सचिव कार्मिक शैलेश बगौली की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि तबादला एक्ट के तहत सुगम से सुगम में भी पारस्परिक तबादले किए जा सकेंगे, लेकिन कार्मिकों की वर्तमान सुगम की सेवा अवधि पारस्परिक स्थानांतरण के बाद तैनाती स्थल से जोड़ी जाएगी। दोनों स्थानों को जोड़कर कुल चार साल की सेवा होने के बाद कार्मिक स्थानांतरण अधिनियम की धारा 7 (क) की श्रेणी में माने जाएंगे।
More Stories
नगर पालिका परिषद रामनगर की अनोखी पहल बनी देश के लिए मिसाल, किचन वेस्ट से गौ माताओं का पोषण …………
हाईकोर्ट की सख्ती : देहरादून नगर निगम में होर्डिंग-यूनिपोल घोटाले की होगी जांच, कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापर की याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब
लोक निर्माण विभाग ने मानसून में लगाई कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक, अधिकारियों को क्षेत्र में रहना अनिवार्य