देहरादून: कोरोना महामारी के बीच अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में अब उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक-4 की एसओपी जारी कर दी है। मंगलवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से एसओपी जारी की गई। इसके तहत तमाम रियायतें दी गई हैं। बता दें कि, केंद्रीय गृह मंत्रालय इससे पहले अनलॉक-4 को लेकर एसओपी कर चुका है।
- इसके तहत प्रदेश में नीट और जेईई परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को छूट दी है।
- बाहर से आने वाले लोगों को तीन दिन की बजाय अब चार दिन की एनटीपीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट पर छूट मिलेगी।
- बाहर से आने व्यक्ति और सामान की आवाजाही में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा।
- बाहर से आने व्यक्ति को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा।
- बहार से आने वाले सभी को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http://dsclservices.org.in/apply.php पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- बाजार, धार्मिक स्थलों, मॉल, बाजार आदि को खोलने की अनुमति दी गई है।
- स्कूल, कॉलेज में छात्र 21 के बाद सशर्त जा सकेंगे। पार्कों आदि में 21 सितम्बर के बाद अधिकतम 100 लोग सुबह की सैर आदि कर पाएंगे।
- कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेंगी।
- वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाओं आदि को पहले से मिल रही छूट जारी रहेगी।
- राज्य से बाहर हाई कोविड लोड शहरों को जाने वालों को 05 दिन में वापस लौटने पर क्वारंटीन नहीं होना होगा। जबकि, 07 दिन से अधिक की वापसी पर 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा।
- विदेश से आने वाले लोगों को 07 दिन संस्थागत और 07 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा।
- कोविड हाई लोड शहरों से आने वालों को सात दिन संस्थागत और सात दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा। लेकिन, बिना लक्षण वाले और आरटीपीसीआर की निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट वालों को क्वारंटीन नहीं होना होगा।
- कोविड हाई लोड वाले शहरों से होकर हवाई जहाज से आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा।
- सात दिन के लिए अंतिम संस्कार या अन्य आवश्यक कार्यों से आने वालों को क्वारंटीन नहीं होना होगा।
- बाहर से आने वाले और उद्योग प्रबंधन की सहमति वाले कर्मियों, विशेषज्ञों को क्वारंटीन नहीं होना होगा।
- वीवीआईपी मूवमेंट पर भी रोक नहीं है।
- सेना को क्वारंटीन से लेकर अन्य सभी इंतजाम अपने स्तर पर करने होंगे।
- प्रदेश में अधिक संक्रमण वाले इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनेंगे और जिला प्रशासन अपनी विभागीय वेबसाइट पर जोन की सूचना प्रदर्शित करेंगे।
- 30 सितंबर तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
- ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी, 21 सितंबर से 50 प्रतिशत स्टाफ स्कूल आ सकेगा।
- कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्कूलों में कक्षा नौ से 12 तक के छात्र 21 सितंबर से स्कूल आ सकेंगे। इसके लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति लेनी होगी और स्कूल आना स्वैच्छिक होगा।
- 21 सितंबर से राजनीतिक सभा, खेल, धार्मिक गतिविधियों के लिए सौ तक की संख्या में लोग भाग ले सकेंगे।
- हाई कोविड लोड वाले शहरों से आ रहे दुल्हा-दुल्हन को क्वारंटीन नहीं होना होगा। अतिथियों पर होटलों में रहने की न्यूनतम अवधि का नियम लागू नहीं होगा।
- 20 सितंबर तक अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा और विवाह समारोह में 50 ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे।
- 21 सितंबर से ओपन एअर थियेटर खुल सकेंगे।
- सिनेमा हॉल, तरणताल, थियेटर, एंटरटेनमेंट पार्क आदि इन पर प्रतिबंध जारी है।
- जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन के बाहर बिना राज्य सरकार की अनुमति के लॉकडाउन नहीं करेगा।
- सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराने के लिए धारा 144 लगाई जा सकेगी।
- प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले लोगों को भी स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। इनको भी क्वारंटीन नहीं किया जाएगा।
- क्वारंटीन क्षेत्र के बाहर के होटल, बार, होम स्टे आदि को खोला जा सकेगा।
- आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबीएनएएटी की नेगेटिव रिपोर्ट वालों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा।
- बाजारों के मामले में स्थानीय प्रशासन बाजार समितियों से राय मशवरा कर प्रतिबंध लगा सकता है।
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