नैनीताल। उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में किसान सुखवंत सिंह के आत्महत्या मामले में आरोपित कुलविंदर सिंह सहित अन्य की गिरफ्तारी पर रोक से जुड़े प्रकरण में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की है।
मामले में कुलविंदर सिंह सहित छह आरोपितों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या से उनका कोई संबंध नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच केवल प्रॉपर्टी डीलिंग का व्यवसायिक संबंध रहा है और उन्होंने कभी भी सुखवंत सिंह को आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं किया। उन्होंने स्वयं को झूठा फंसाए जाने का आरोप लगाया है।
गौरतलब है कि किसान सुखवंत सिंह ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसने पुलिस पर विपक्षी पक्षों से मिलीभगत करने के गंभीर आरोप लगाए थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने सुखविंदर सहित कुल 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इस मामले की सुनवाई शीतकालीन अवकाश के दौरान कार्यरत न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ में हुई, जिसमें अदालत ने राज्य सरकार से मामले की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।

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