देहरादून : राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण चक्र को अंतिम रूप दे दिया है। पंचायतीराज अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश (संख्या: 1088/XII(1)/2025/86(22)/2019 दिनांक 01 अगस्त 2025) के अनुसार, राज्य के 12 जिलों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। इस फैसले के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग (अनारक्षित) के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण चक्र पहले बार लागू किया गया है।
आरक्षण निर्धारण के आधार
उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2025 और पंचायतों के आरक्षण एवं आवेदन नियमावली 2025 के तहत यह आरक्षण तय किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश (दिनांक 10.05.2022) और हाईकोर्ट के निर्णय (दिनांक 11.06.2025) को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह आदेश पारित किया।
आरक्षण सूची – जिला पंचायत अध्यक्ष पद (2025):
- अल्मोड़ा – महिला
- बागेश्वर – महिला अनुसूचित जाति
- चंपावत – अनारक्षित
- चमोली – अनारक्षित
- देहरादून – महिला
- नैनीताल – अनारक्षित
- पौड़ी गढ़वाल – महिला
- पिथौरागढ़ – अनुसूचित जाति
- रुद्रप्रयाग – महिला
- टिहरी गढ़वाल – महिला
- उधमसिंह नगर – पिछड़ा वर्ग
- उत्तरकाशी -अनारक्षित
शासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रस्ताव पर आपत्ति या सुझाव देना चाहता है, तो वह 15 दिन के भीतर लिखित में अपना पक्ष पंचायतीराज विभाग, सचिवालय परिसर, 04-सुभाष मार्ग, देहरादून में प्रस्तुत कर सकता है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व हेतु विशेष शर्तों और परीक्षण के बाद ही आरक्षण देने के निर्देश के बाद यह नया आरक्षण चक्र लागू किया गया है। पहली बार पूरे प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आरक्षण का समुचित चक्र लागू किया गया है।
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