देहरादून: मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को राज्यपाल महोदय द्वारा मंजूरी प्रदान करने पर उनका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत, दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
More Stories
हरिद्वार पुलिस ने श्री बालाजी ज्वैलर्स डकैती प्रकरण में शामिल एक और बदमाश को हरियाणा से किया गिरफ्तार
हरिद्वार : एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल के निर्देशन में नकली नोट छापने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाही, रानीपुर पुलिस ने सवा दो लाख रूपये के नकली नोटों के साथ 06 को किया गिरफ्तार
श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर में देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत आयोजित बूट कैंप हुआ संपन्न