नई दिल्ली। Delhi Excise Policy Case राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कई महीनों बाद तिहाड़ जेल जमानत मिल गई है। शराब घोटाले में जेल में बंद चल रहे केजरीवाल की जमानत से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर केजरीवाल को किन-किन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। हालांकि, जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं. जमानत के लिए उनपर वहीं शर्तें लागू होंगी, जो ईडी के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थीं. जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही उनके दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी. इतना ही नहीं, इस मामले में वो कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकेंगे.
जमानत के लिए क्या शर्तें होंगी
- अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे.
- किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे.
- केस से जुड़े मामले पर सार्वजनिक चर्चा या टिप्पणी नहीं करेंगे.
- जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.
- जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे.
More Stories
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण एवं 02 ऑटोमेटेड पार्किंग और एक भूतल पार्किंग का किया शिलान्यास, जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय में पत्र प्रबंधन डेस्क का भी किया गया शुभारंभ
पीएम मोदी व सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का हो रहा हैं चहुमुखी विकास – स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बॉलीवुड अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे ने की शिष्टाचार भेंट, बड़े फिल्म शूटिंग डेस्टीनेशन के तौर पर उभर रहा है उत्तराखंड राज्य