देवाल (चमोली)। चमोली जिले के देवाल क्षेत्र में वन विभाग पूर्वी पिंडर रेंज ने 23 स्थानों पर आरक्षित वन भूमि में कब्जा करने वाले पांच सौ से अधिक अवैध कब्जाधारियों को लीगल नोटिस जारी कर 20 फरवरी तक भूमि को खाली करने के निर्देश दिए हैं। तय तिथि तक खाली नहीं करने पर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने फरमान जारी किया है। वन विभाग ने बताया है कि पिछले लम्बे समय सेदबेराधार का बमोटियां, सवाड, पलवरा, चौड, लिगडी, मेलमीडा, नलधूरा, वाण, ऐरठा, कोटेडा, देवसारी, ल्वाणी सहित 23 वन वीट क्षेत्रों में लोगों ने रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि में कब्जा कर उस भूमि का उपयोग कर रहे हैं। विभाग अतिक्रमण हटाने का अभियान भी चला चुका है। उसके बाद भी वन भूमि पर कब्जाधारियों ने कब्जा खाली नहीं किया है, अब वन विभाग ने कब्ज़ा हटाने के लिए पांच सौ से अधिक लोगों पर 20 फरवरी तक वन भूमि खाली करने के लीगल नोटिस जारी किया है। वन क्षेत्राधिकारी देवाल मनोज देवराडी ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश पर देवाल के 23 स्थानों पर आरक्षित वन भूमि पर कब्जाधारियों को जमीन खाली करने के लीगल नोटिस जारी किए गए हैं। समय सीमा तक खाली नहीं करने पर कार्रवाई की जाएंगी।

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