- विवाह समारोह में हायर वाहनों का ‘सेफ सफर ऐप’ पर पंजीकरण अनिवार्य
पौड़ी : जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने गुरुवार को एनआईसी कक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक में स्पष्ट निर्देश दिये कि निजी वाहनों में सवारियों को ढ़ोने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने परिवहन विभाग को नैनीडांडा, धुमाकोट और थलीसैंण क्षेत्रों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वाहन संचालकों की वर्कशॉप आयोजित करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये कि जिन क्षेत्रों में दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं, वहां चेतावनी साइन बोर्ड और क्रैश बैरियर तत्काल लगाए जाएं। विशेष रूप से नैनीडांडा, धुमाकोट और चीला बैराज मोटर मार्ग पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ओवरलोडिंग करने वाले और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख़्ती से कार्रवाई की जाय। साथ ही उन्होंने विवाह-बारात आयोजनों के लिए किराये पर ली गयी बस, टैक्सी और मैक्सी के चालकों को ‘सेफ सफर ऐप’ पर पंजीकरण अनिवार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने चेताया कि ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने परिवहन विभाग को यह भी कहा कि सेफ सफर ऐप को और अधिक प्रभावी बनाया जाय और जरूरत होने पर इसका तत्काल विस्तार किया जाय। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तेज रफ्तार में वाहन चलाने वालों पर विशेष निगरानी रखने को भी कहा।
बैठक में यह भी बताया गया कि 2025 में अब तक परिवहन विभाग द्वारा 1,558 चालान व उतनी ही संख्या में लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की गई है, जबकि पुलिस विभाग ने 11,112 चालान और 1,293 लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की है। बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल, आरटीओ अरविंद पांडे, लोनिवि के अधिशासी अभियंता विवेक सेमवाल, एआरटीओ शशि दुबे, डीडीएमओ दीपेश काला समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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