चमोली : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 सितम्बर, 2025 को जनपद चमोली के “जिला न्यायालय परिसर गोपेश्वर, बाह्य न्यायालय जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली, पोखरी तथा गैरसैंण में लोक अदालत का आयोजन होगा।
इस बाबत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सीनियर सिविल जज/सचिव द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के मामले, एन० आई० एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक / कुटुम्ब न्यायालयों के मामले, श्रम, भूमि अर्जन के मामले, सिविल अपील व राजस्व के मामले, मनरेगा, विद्युत, जलकर के बिलों बिक्री कर, आयकर, अप्रत्यक्ष कर, वेतन भत्तों, वन, आपदा प्रतिकर व अन्य मामलों का निस्तारण किया जायेगा। साथ ही सभी न्यायालयों से अनुरोध किया गया कि वे अधिक से अधिक संख्या में लम्बित वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाने का कष्ट करें, इसके साथ सिविल जज पुनीत कुमार द्वारा बताया गया कि वाहन चालान से सम्बन्धित (क्रिमिनल कम्पाउण्डबल) के वादों का भी निस्तारण किया जायेगा।

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