टिहरी : जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल ने जनपद में राशन कार्ड धारकों की पात्रता के क्रम में यथा अन्त्योदय, प्राथमिक परिवार श्रेणी एवं राज्य खाद्य योजनाओं के सभी राशन कार्ड धारको से सार्वजनिक अपील की है एवं अवगत कराया है कि एक निश्चित समय के अन्तराल में किसी भी परिवार की आर्थिक स्थिति में परिस्थिति के अनुरूप बदलाव सम्भव है। जिसके कारण सम्बन्धित राशन कार्ड शासनादेशनुसार निर्धारित पात्रता से बाहर हो जाता है। इसके साथ ही मृत्यु, स्थान परिवर्तन आदि विभिन्न कारणों से भी राशन कार्ड / यूनिट में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है।
अतः जनपद टिहरी गढ़वाल के ऐसे समस्त राशन कार्ड धारको से अपील की जाती है कि यदि वह आर्थिक स्थित्ति में बदलाव, मृत्यु, स्थान परिवर्तन आदि कारणों से उनको जारी राशन कार्ड / यूनिट की पात्रता नहीं रखते है, तो वह स्वतः ही अपने राशन कार्ड/राशन कार्डो की यूनिट के समर्पण हेतु अपना हस्ताक्षरित आवेदन पत्र राशन कार्ड सहित सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी/पूर्ति निरीक्षक राजकीय अन्न भंडार या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के कार्यालय में 06 सितम्बर 2025 तक जमा कर सकते है।
निश्चित तिथि के बाद राशन कार्ड सत्यापन के दौरान जांच टीम के द्वारा यदि किसी व्यक्ति का राशन कार्ड पात्रता के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्ड धारक की होगी। उन्होंने सभी राशन कार्ड धारकों से उक्त तिथि तक सूचना जमा करने की अपील की है।

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