हरिद्वार : जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उप जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर शासकीय कार्यों में लापरवाही, उदासीनता, नकारात्मक दृष्टिकोण रखने और तहसीलदार हरिद्वार द्वारा जारी स्पष्टीकरण का कोई उत्तर ना दिये जाने को दृष्टिगत रखते हुये महेश कुमार सोनी, सहा० वा०वा०न०/वरिष्ठ सहायक तहसील हरिद्वार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये, तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। निलम्बन अवधि के दौरान महेश कुमार सोनी को कलक्ट्रेट हरिद्वार के संग्रह अनुभाग में सम्बद्ध किया गया है।
निलम्बन की अवधि में महेश कुमार सोनी को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर होगी तथा उन्हे जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय हैं, भी अनुमन्य होगा। किन्तु ऐसे कार्मिक को जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नही होगा। जिन्हे निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ते का उपांतिक समयायोजन प्राप्त नही था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगें, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा हैं, जिसके लियें उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य होगा। उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जब महेश कुमार सोनी, वरिष्ठ सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति, व्यवसाय में नही लगे हैं।

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