चमोली : वैश्विक संकट के चलते एलपीजी आपूर्ति में आ रही चुनौतियों को देखते हुए उत्तराखंड शासन के निर्देशानुसार जनपद चमोली में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी गौरव कुमार के आदेशानुसार, अब विवाह समारोहों के लिए अधिकतम 02 व्यावसायिक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए बाकायदा 10 प्रतिशत की एसओपी (SOP) निर्धारित की गई है, ताकि मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बना रहे और आमजन को कठिनाई न हो। जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इच्छुक आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसका गहन परीक्षण करने के बाद विभाग अस्थायी गैस कनेक्शन जारी करने की संस्तुति देगा। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन करें और किसी भी प्रकार की भ्रांति की स्थिति में सीधे जिला पूर्ति विभाग से संपर्क करें, ताकि आयोजनों में गैस आपूर्ति को लेकर कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

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