पौड़ी : जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को जनपद में पूर्ण रूप से ‘ड्राई डे’ घोषित किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार, उक्त तिथि को जनपद की सभी विदेशी मदिरा की दुकानें, बीयर गोदाम, बार, सैन्य कैंटीन, बॉटलिंग प्लांट एवं विन्टनरी पूर्णतः बंद रहेंगे।
यह आदेश उत्तराखण्ड आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन) नियमावली-2001 के नियम 16 के अंतर्गत जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 14 अप्रैल को किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री, परिवहन एवं उपभोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जिलाधिकारी द्वारा समस्त उपजिलाधिकारियों एवं आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित सभी एफएल-5डी, एफएल-2/2बी, एफएल-9/9ए/2ए एवं एफएल-6/7 श्रेणी के प्रतिष्ठानों के साथ-साथ बॉटलिंग प्लांट, विन्टनरी एवं डिपार्टमेंटल स्टोर को बंद रखना सुनिश्चित करें। साथ ही, आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु नियमित निरीक्षण किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया है कि यदि किसी स्तर पर उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति/प्रतिष्ठान के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।

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