पौड़ी : उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायालय परिसर, पौड़ी में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित साक्षरता शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली ने उपस्थित अधिवक्ताओं, कर्मचारियों एवं आमजन को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति एवं स्थायी लोक अदालत जैसी विधिक संस्थाओं के उद्देश्य व कार्यप्रणाली की जानकारी दी।
उन्होनें सिविल अपील संख्या 9322/2022, गौहर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के तहत मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रावधानों पर जानकारी भी दी। इसके अलावा उन्होंने नालसा (गरीबी उन्मूलन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) 2015 और नालसा (नशीली दवाओं के दुरुपयोग से पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाएं एवं नशीली दवाओं के खतरे के उन्मूलन) योजना, 2015 की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर सिविल जज नेहा कय्यूम, लीगल एंड डिफेंस काउन्सलिंग कमल प्रसाद बमराडा, असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउन्सलिंग विनोद कुमार, अधिवक्ता कुसुम नेगी सहित अन्य उपस्थित थे।

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