हरिद्वार : उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता लागू होने की तिथि से विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। जिसके लिए पंजीकरण शुल्क रूपये 250.00 (दो सौ पचास रुपये) निर्धारित किया गया था। आर्थिक कारणों से कोई भी नागरिक अपने अधिकार से वंचित न हो, के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 06 जून, 2025 को जारी अधिसूचना के द्वारा समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखण्ड-2025 के अन्तर्गत ऐसे नागरिक जिनका विवाह इस संहिता (दिनांक 27 जनवरी 2025) के लागू होने से पूर्व हुआ हो, इसके लिए 26 जुलाई, 2025 तक विवाह पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी, यूसीसी, हरिद्वार आकांक्षा कोण्डे द्वारा सभी जनपद वासियों से अपील की गयी है कि उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता के अन्तर्गत सभी पात्र व्यक्ति अपने विवाह का पंजीकरण अवश्य करवायें।
More Stories
उत्तराखंड पुलिस बनी कांवड़ियों की सारथी, SI यूनुस ने बिगड़ी कांवड़ यात्रा को संभाला, हुए “मैन ऑफ द डे” सम्मानित
ऑपरेशन कालनेमी : पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा- सावधानी बरतने की जरूरत
शैडो एरिया में नेटवर्क सैचुरेशन के लिए तेजी से किए जाए काम, टेलिकॉम कंपनियां अनिवार्य रूप से करें लीज एंड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन, मोबाइल टॉवर स्थापित करने के बाद कंपनियों को देना होगा स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टीफिकेट