देहरादून। श्रद्धा और आस्था के महापर्व कांवड़ यात्रा 2025 के लिए उत्तराखंड सरकार ने पूरी तरह कमर कस ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस वर्ष की यात्रा के लिए विशेष निगरानी कार्ययोजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य है—लाखों श्रद्धालुओं को शुद्ध, सुरक्षित और मानकों के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराना।
हर खाद्य कारोबारी को दिखाना होगा लाइसेंस
स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त, खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि यात्रा मार्गों पर स्थित होटल, ढाबों, ठेलियों और खाद्य विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
हर खाद्य कारोबारी को:
अपना लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रतिष्ठान में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
ठेली व फड़ संचालकों को भी फोटो पहचान पत्र और पंजीकरण प्रमाणपत्र साथ रखना और प्रदर्शित करना जरूरी है।
उल्लंघन पर 2 लाख तक जुर्माना
जो व्यापारी इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें ₹2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। डॉ. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
मिलावटखोरों पर रहेगी कड़ी नजर
कांवड़ यात्रा के दौरान पंडालों, भंडारों और भोजन वितरण केंद्रों पर परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की कड़ी निगरानी की जाएगी। यदि किसी भोजन में मिलावट या मानक से खिलवाड़ पाया गया, तो तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बिना लाइसेंस वालों पर होगी आपराधिक कार्रवाई
अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा श्री ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि बिना लाइसेंस खाद्य व्यवसाय चलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा।
नियम उल्लंघन करने पर व्यापारियों को आर्थिक दंड के साथ-साथ आपराधिक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा।
जनता को किया जाएगा जागरूक
स्वास्थ्य विभाग की टीमें आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) माध्यमों के ज़रिए जनता और खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा नियमों, उपभोक्ता अधिकारों और शुद्ध भोजन की पहचान के प्रति जागरूक करेंगी।
शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर
सरकार ने टोल फ्री नंबर – 18001804246 भी जारी किया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत मिलते ही प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई करेंगी।
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