कर्णप्रयाग। नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग ने पालिका की एक अनुबंधित दुकान को अवैध रूप से किराये पर देने के मामले में सख्त कार्रवाई की है। शिकायत मिलने के बाद पालिका प्रशासन द्वारा जांच कर नियमों के विरुद्ध किए गए पूर्व अनुबंध को निरस्त करते हुए वर्तमान में दुकान का संचालन कर रहे व्यवसायी के साथ नया अनुबंध किया गया है।
नगर पालिका अध्यक्ष गणेश शाह ने बताया कि कर्ण मंदिर के समीप स्थित उक्त दुकान पालिका द्वारा इस शर्त पर आवंटित की गई थी कि आवंटी स्वयं व्यवसाय संचालित करेगा तथा दुकान किसी अन्य को किराये पर नहीं दी जाएगी। बावजूद इसके, सूरज सिंह बिष्ट द्वारा दुकान को किराये पर दिए जाने की शिकायत पालिका प्रशासन से की गई।
शिकायत के बाद अधिशासी अधिकारी नरेंद्र सिंह रावत द्वारा मामले की जांच की गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि अनुबंधित व्यक्ति ने पालिका द्वारा ₹1500 मासिक किराये पर आवंटित दुकान को आगे ₹6000 में किराये पर देकर शर्तों का उल्लंघन किया। मामले में प्रथम पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। सभी तथ्यों के आधार पर नगर पालिका परिषद ने न्यायसंगत निर्णय लेते हुए पूर्व से दुकान का संचालन कर रहे सूरज सिंह बिष्ट के नाम निर्धारित शर्तों के अंतर्गत दुकान का आवंटन करने के निर्देश दिए।

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