देहरादून। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देश पर आगामी 10 मई 2025 को उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में देहरादून स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सूचना जारी कर दी है। यह लोक अदालत प्रदेशभर में विभिन्न न्यायालयों में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य लम्बित और प्रारंभिक मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित समाधान करना है। जारी पत्र के अनुसार, लोक अदालत में जिन मामलों का निपटारा किया जाएगा, उनमें शामिल हैं:
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चेक बाउंस से संबंधित मामले
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138 एन.आई. एक्ट से संबंधित प्रकरण
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मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं
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बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों से संबंधित ऋण वसूली के मामले
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पारिवारिक विवाद
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श्रम विवाद
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वैवाहिक विवाद
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राजस्व से संबंधित वाद
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बिजली व पानी के बिल से जुड़े विवाद
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आपराधिक शमनीय मामले
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लंबित वाद जो सुलह योग्य हैं
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अन्य वे मामले जो समझौते योग्य हैं और लोक अदालत में रखे जा सकते हैं।
इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून ने सभी संबंधित विभागों से 30 अप्रैल 2025 की शाम 3:00 बजे तक मामलों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। सूचियां ईमेल (dlsa-deh-uk@nic.in / dehradundlsa13@gmail.com) पर भेजी जा सकती हैं।

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