पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पटना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बाजंथ्री की खंडपीठ ने विवेकानंद सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी, भारत निर्वाचन आयोग, मेटा, गूगल, एक्स (ट्विटर) और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की जा रही है।
याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार, संजय अग्रवाल और प्रवीण कुमार ने कोर्ट से आग्रह किया कि संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया जाए कि ऐसी सामग्री के प्रसार को तत्काल रोका जाए और सभी पोर्टलों से इसे हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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