- 26 मार्च, 2010 के बाद हुए विवाह उन्हें पंजीकरण करना होगा अनिवार्य
पौड़ी : जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कैम्प कार्यालय में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अंतर्गत विवाह पंजीकरण को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि जिन कार्मिकों का विवाह 26 मार्च, 2010 के बाद हुए हैं वे जल्द यूसीसी में विवाह पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें।
आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने विभागवार यूसीसी के अंतर्गत विवाह पंजीकरण की जानकारी ली। यूसीसी में विवाह पंजीकरण की न्यून प्रगति पर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग पौड़ी, सीविल एवं सोयम, मुख्य शिक्षाधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं। जबकि प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल, स्थानीय नगर निकाय (पौड़ी को छोड़कर), जल संस्थान पौड़ी, सिंचाई विभाग श्रीनगर, लोनिवि सभी डिवीजन, आबकारी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, पीएमजीएसवाई सभी डिवीजन व उद्योग विभाग को सख्त चेतावनी जारी की है। बैठक में उन्होंने कम प्रगति वाले विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी यूसीसी में विवाह पंजीकरण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिनका विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है, उन्हें यूसीसी में पंजीकरण करना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगली बैठक तक विवाह पंजीकरण में तेजी लाते हुए शत प्रतिशत कार्मिकों का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पारूल गोयल, मुख्य कोषाधिकारी गिरीश चंद, डीपीआरओ जितेंद्र कुमार, अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित सिंह, खेल अधिकारी संदीप डुकलान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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