देहरादून : उत्तराखंड शासन ने लोकहित और आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए राज्याधीन सभी सेवाओं में हड़ताल पर अगले छह माह के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कार्मिक विभाग के सचिव शैलेश बगौली ने बुधवार को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी।
अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (यूपी एक्ट नंबर 30 ऑफ 1966) जो उत्तराखंड राज्य में यथावत लागू है, की धारा 3 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध अधिसूचना जारी होने की तिथि यानी 19 नवंबर 2025 से अगले छह महीनों तक प्रभावी रहेगा।
इस अवधि में राज्य सरकार के अधीन किसी भी विभाग या उपक्रम में कार्यरत कर्मचारी या कर्मचारी संगठन किसी भी प्रकार की हड़ताल, कार्य बहिष्कार या सामूहिक अवकाश पर नहीं जा सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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