पौड़ी : उत्तराखंड परिवहन निगम की बस से अंग्रेजी शराब को बोतलें बरामद होने के मामले में फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद पौड़ी मो. याकूब की अदालत ने आरोपी रोडवेज बस के दो चालक व एक परिचालक को दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले में पैठाणी पुलिस ने आरोपी के साथ ही बस के चालक व परिचालकों के खिलाफ भी आवकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 5 सितंबर 2019 को दिल्ली-त्रिपालीसैन रोडवेज बस से दो बैग में 60 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की थी। मामले में पुलिस ने बस के दो चालक, एक परिचालक सहित चार लोगों को गिरफ्तार करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जिसमे अदालत ने आरोपी रोडवेज बस के दो चालक व एक परिचालक को दोषमुक्त करार दिया है।
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